अपहरण काण्ड में शामिल अन्तर्राज्यीय गिरोह के अपराधियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा

Estimated read time 1 min read
Spread the love

अपहरण काण्ड में शामिल अन्तर्राज्यीय गिरोह के अपराधियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा

संतबहादुर उर्फ लाला के अपहरण काण्ड में शामिल अन्तर्राज्यीय गिरोह के अपराधियों को अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय श्री प्रवीण पटेल द्वारा दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। सीधी निवासी संतबहादुर उर्फ लाला का बलविंदर उर्फ राजेश सिंह निवासी परौंधी जिला औरंगाबाद, नारायण लोहार निवासी नानक नगर गली नम्बर दो भवरकुआं इंदौर, संजू उर्फ धनेन्द्र प्रताप सिंह निवासी गंगेव मठा मनगवां तथा अजीत सिंह उर्फ अभिषेक निवासी पार्वती काशीचक नवादा बिहार द्वारा फिरौती के लिए गुढ़ के मोहनिया घाटी से वर्ष 2018 में अपहरण किया गया था। अपराध सिद्ध होने पर न्यायाधीश द्वारा आरोपीगणों को सश्रम आजीवन कारावास एवं पाँच-पाँच हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया है।

अन्य खबरे

यह भी पढ़े

+ There are no comments

Add yours