INCOME TAX NEWS : आईटीआर (ITR) क्या होता है ? किसको किसको भरना चाहिए
ITR का फुल फॉर्म Income Tax Return होता है। ITR एक तरह का फॉर्म का होता जिसमे हम अपनी सालाना आय दर्शाते है तथा केंद्रीय सरकार हमारी उस आय का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में ले लेती है, जिसे इनकम टैक्स कहते है।
इनकम टैक्स के द्वारा सरकार को जो धन राशि प्राप्त होती है उस पैसों को सरकार देश के विकासात्मक कार्यो के लिए उपयोग में लती है। इस फॉर्म यानि के आईटीआर ITR में आपको यह भरना होता है की आपकी एक साल में कुल कितनी कमाई हुई और उसमे से आपने सरकार को कितना टैक्स भरा है, प्रत्येक व्यक्ति अथवा उसकी फार्म के आय के हिसाब से टैक्स भरना होता है।
अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स नहीं भरता है उस व्यक्ति को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। केंद्र सरकार टैक्स भरने ITR फिलिंग की डेट बढ़ा दिया करती है।
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INCOME TAX NEWS : कौन-कौन फाइल कर सकता है ITR
सबको ITR नहीं भरना होता है सरकार के द्वारा कुछ गाइड लाइन दी गई है जिनको ध्यान में रख कर ITR फाइल करे।
- इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139(1) के मुताबिक केवल वह ही व्यक्ति इनकम टैक्स फाइल करेंगे जिनकी सालाना आय 2.5 लाख से अधिक होती हैं।
- भारत में जितनी भी सरकारी या फिर गैरसरकारी कंपनी अथवा फार्म है उन सभी को उनकी सालाना आय के मुताबिक इनकम टैक्स भरना होता है।
- अगर कोई व्यक्ति विदेश में अपना बिज़नेस करता है लेकिन अगर वह भारत का निवासी है तो उस व्यक्ति का इनकम टैक्स फाइल करना भी अनिवार्य है।
- अगर कोई बूढा व्यक्ति 80 साल का है और अगर उस व्यक्ति की सालाना आय 10 लाख या उससे अधिक है तो उस व्यक्ति को भी इनकम टैक्स फाइल करना आवश्यक है।
- अगर किसी भी व्यक्ति की उम्र 80 साल और 60 साल से कम है और अगर उस व्यक्ति की सालाना आय 3 लाख या उससे अधिक होती है तो उस व्यक्ति को भी इनकम टैक्स फाइल करना होता है।
- अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहते है परन्तु उस व्यक्ति की कमाई भारत से भी होती है तो उस व्यक्ति को भी इनकम टैक्स फाइल करना अवश्य होता है।
- अगर अपने वीसा के लिए आवेदन किया है तो आपको भी इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी होता है।
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