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SATNA NEWS : सामुहिक दुष्कर्म के आरोपियों को बीस-बीस वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदण्ड

सामुहिक दुष्कर्म के आरोपियों को बीस-बीस वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदण्ड

सामुहिक दुष्कर्म के आरोपियों को बीस-बीस वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदण्ड

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SATNA NEWS : सामुहिक दुष्कर्म के आरोपियों को बीस-बीस वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदण्ड

रामपुर बघेलान स्थित अपर सत्र न्यायाधीश श्री जैनुल आब्दीन के न्यायालय ने सामुहिक दुष्कर्म करने के आरोपियों कमलेश कुशवाहा पिता ईश्वर दीन कुशवाहा निवासी ग्राम पड़रिया जिला सतना एवं रजनीश गौतम उर्फ राजा भैया पिता राम विश्वास गौतम निवासी वार्ड नं 13 रामपुर बघेलान जिला सतना को भारतीय दण्ड विधान की धारा 376 (डी) में बीस वर्ष के कठोर कारावास एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5/6 में बीस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया।

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न्यायालय के निर्णय और घटना के सम्बंध में जानकारी देते हुए लोक अभियोजन अधिकारी संजय यादव ने बताया कि दिनाँक 06 /10/2019 को रात लगभग 10:30 बजे फरियादी गाँव के ही अजय सिंह पटेल के साथ बाइक पर बैठकर नव दुर्गा देखने रामपुर जा रही थी।नव दुर्गा देखकर अपने घर जा रही थी। उसी बीच आरोपियों ने नहर के पास बाइक से पीछा कर रोक लिया। इसके बाद आरोपियों ने अजय सिंह पटेल के साथ पाइप से मारपीट किया औऱ दोनों को खेत में बने आहारी में ले गये इसके बाद आरोपियों ने बारी- बारी से फरियादी के साथ दुष्कर्म किया।इस दौरान आरोपियों ने अजय को पेड़ से बांध दिया था।

घटना के सम्बंध में फरियादी की शिकायत पर थाना रामपुर बघेलान में अपराध कायम कर मामले की विवेचना की गई औऱ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा कुल 13 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया गया औऱ डी एन ए रिपोर्ट प्रमाणित किया गया जिसमें आई साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वाराआरोपियों को कठोर कारावास से दण्डित किया गया।

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