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अपहरण काण्ड में शामिल अन्तर्राज्यीय गिरोह के अपराधियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा

अपहरण काण्ड में शामिल अन्तर्राज्यीय गिरोह के अपराधियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा

अपहरण काण्ड में शामिल अन्तर्राज्यीय गिरोह के अपराधियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा

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अपहरण काण्ड में शामिल अन्तर्राज्यीय गिरोह के अपराधियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा

संतबहादुर उर्फ लाला के अपहरण काण्ड में शामिल अन्तर्राज्यीय गिरोह के अपराधियों को अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय श्री प्रवीण पटेल द्वारा दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। सीधी निवासी संतबहादुर उर्फ लाला का बलविंदर उर्फ राजेश सिंह निवासी परौंधी जिला औरंगाबाद, नारायण लोहार निवासी नानक नगर गली नम्बर दो भवरकुआं इंदौर, संजू उर्फ धनेन्द्र प्रताप सिंह निवासी गंगेव मठा मनगवां तथा अजीत सिंह उर्फ अभिषेक निवासी पार्वती काशीचक नवादा बिहार द्वारा फिरौती के लिए गुढ़ के मोहनिया घाटी से वर्ष 2018 में अपहरण किया गया था। अपराध सिद्ध होने पर न्यायाधीश द्वारा आरोपीगणों को सश्रम आजीवन कारावास एवं पाँच-पाँच हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया है।

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